भारतीय संविधान में सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय को न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्रदान की गई है, जिसका आधार है -

A अनुच्छेद 13
B अनुच्छेद 32
C अनुच्छेद 226
D अनुच्छेद 368
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