भारत की सम्प्रभुता, एकता तथा अखंडता को अक्षुण्ण बनाए रखने तथा उसकी रक्षा करने का प्रावधान किया गया है -

A प्रस्तावना में
B मूल अधिकार में
C नीति निर्देशक सिद्धांत में
D मूल कर्तव्य में
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