A
अनुच्छेद 16(4) में दिए गए आरक्षण का लाभ केवल सेवा में प्रवेश या नियुक्ति हेतु है, न कि पदोन्नति हेतु
B
पिछड़े वर्गों को आरक्षण 50% से ज्यादा नहीं हो सकता
C
विशेषज्ञता तथा परम विशेषज्ञता क्षेत्र में आरक्षण होगा
✓
D
यदि केवल एक पद नियुक्ति हेतु है तो आरक्षण लागू नहीं होगा