6-14 तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है-

A अनु. 19(1) के अन्तर्गत
B अनु. 21 के अन्तर्गत
C अनु. 40 के अन्तर्गत
D अनु. 21(1) के अन्तर्गत
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