6-14 तक की आयु के सभी बच्चों के लिए शिक्षा का अधिकार एक मूल अधिकार है- A अनु. 19(1) के अन्तर्गत B अनु. 21 के अन्तर्गत C अनु. 40 के अन्तर्गत D अनु. 21(1) के अन्तर्गत ✓ 1