राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने का उल्लेख है- A अनु. 19(1) के अन्तर्गत B अनु. 21 के अन्तर्गत C अनु. 45 के अन्तर्गत ✓ D अनु. 51 के अन्तर्गत 1