राज्य का यह कर्तव्य होगा कि वह अपने 6 से 14 आयु वर्ग के बच्चों को शिक्षा उपलब्ध करवाने का उल्लेख है-

A अनु. 19(1) के अन्तर्गत
B अनु. 21 के अन्तर्गत
C अनु. 45 के अन्तर्गत
D अनु. 51 के अन्तर्गत
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