राजस्व सम्बन्धी मामलों में जिले का अन्तिम अपीलीय अधिकारी होता है–

A अति. जिला कलेक्टर
B जिला कलेक्टर
C जि. एवं सत्र न्यायाधीश
D उपखण्ड अधिकारी
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